दिल्ली में अब नहीं कटेगा ₹2000 का चालान, सारे वाहन चलाने वाले जान लीजिए नए लागू हुए नियम. बीते वर्ष से लेकर अभी तक कोरोना महामारी से सारा विश्व संकट में घिर गया था. इस महामारी के मद्देनजर भारत सरकार ने कुछ विशेष नियम कानून लागू किए थे. जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके. कहीं हद तक इसमें सफलता भी मिली है. उन नियम कानूनों का आदेशों का पालन करके. आपको बता दें भारत सरकार ने इस महामारी में सबसे ज्यादा जो जोऱ दिया था वह मास्क और गिलफस था. पुलिस प्रशासन को काफी सख्ती से यह निर्देश दिए गए थे. कि हर व्यक्ति जोकि वाहन चला रहा हो. उसके लिए मास्क जरूरी है. अब यह सवाल उठने लगा था. क्योंकि इस महावारी की रोकथाम काफी हद तक हुई है. यह चर्चा लोगों में होने लगी है,

क्या वाहन चलाते हुए मास्क अनिवार्य है या नहीं. इसे लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. इस हलफनामे में. यह बताया गया है. हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं की गई है. इसका मतलब है कि और कोई व्यक्ति अकेला वाहन चला रहा है. तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है. पिछले दिनों दिल्ली में अगर व्यक्ति अकेला वाहन चला रहा है तो उस पर ₹2000 का जुर्माना था. इससे पहले की राशि ₹500 का चालान के रूप में ली जा रही थी. जिसके बाद एक वकील ने दिल्ली में कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसके बाद केंद्र ने हाईकोर्ट में बताया और परिवार कल्याण मंत्रालय किसी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य है या नहीं इसका दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है.

इससे यह बात साफ हो जाती है अगर आप बाहर चला रहे हैं अकेले तो मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है. सोशल मीडिया द्वारा पता चलता है. अब दिल्ली हाई कोर्ट बंद कार में मास्क नहीं लगाने पर चलान गैरकानूनी बताने वाली याचिकाओं पर 12 जनवरी पर आदेश देगी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की टीकाकरण की तैयारियों को लेकर एक बैठक की. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने टीकाकरण तारीख का ऐलान कर दिया है. आप लोगों को बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा. मकर सक्रांति. पोंगल माघ बिहू, जैसे त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण जारी करने का निर्देश दिया है. जिससे कि लोग इस महामारी से बाहर निकल आए. इन त्योहारों को धूमधाम से मनाएं ।